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डी.ईएल.ईडी प्रशिक्षण की तृतीय सैद्धांतिक परीक्षा स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संपन्न करायी जायेगी।सभी परीक्षा केन्द्रों पर निषेधाज्ञा लागू रहेगा।

बेतिया:- डी.ईएल.ईडी प्रशिक्षण की तृतीय सैद्धांतिक परीक्षा स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संपन्न करायी जायेगी।सभी परीक्षा केन्द्रों पर निषेधाज्ञा लागू रहेगा। 




बेतिया:-  D.EL.ED प्रशिक्षण की तृतीय सैद्धांतिक परीक्षा 2018 दिनांक-20.12.2018 से दिनांक-21.12.2018 तक कुल 9 परीक्षा केन्द्रों पर एकल पाली (2.00 बजे अपराह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक) में आयोजित होगी। इस परीक्षा हेतु बेतिया अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत कुल-09 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं। जिसमें (1) राज्य सम्पोषित गल्र्स हाईस्कूल, बेतिया (2) एम.आर.आर.जी. काॅलेज, बेतिया (3) आमना उर्दू हाईस्कूल, बेतिया (4) नेशनल पब्लिक स्कूल, बेतिया (5) राज हाईस्कूल, बेतिया (6) विपिन हाईस्कूल, बेतिया (7) सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, बरवत सेना (8) राम लखन सिंह यादव काॅलेज, बेतिया एवं (9) एम.जे.के. काॅलेज, बेतिया के नाम शामिल हैं।
इस हेतु जिलाधिकारी, डाॅ0 निलेश रामचंद्र देवरे एवं पुलिस अधीक्षक, बेतिया, श्री जयंत कांत द्वारा एक संयुक्त आदेश जारी किया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है।
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, पटना द्वारा आयोजित D.EL.ED प्रशिक्षण की तृतीय सैद्धांतिक परीक्षा 2018 पूर्ण निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संपन्न कराने हेतु 9 स्टैटिक दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं। वहीं परीक्षा केन्द्रों पर निकटतम निगरानी हेतु सशस्त्र बल के साथ कुल-3 गश्ती दल दंडाधिकारियों एवं 2 उड़नदस्ता दल को कर्तव्य पर लगाया गया है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में पुरूष एवं महिला पुलिस बल को सभी परीक्षा केन्द्रों पर तैनात किया गया है।
सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के वक्त बारीकी से जाँच की जायेगी। परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार का चिटपूर्जा, मोबाईल फोन या अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण नहीं ले जाने दिया जायेगा। परीक्षा ड्यूटी में लगाये गये वीक्षकों एवं अन्य सहयोगी कर्मियों को भी मोबाईल फोन परीक्षा केन्द्र में नहीं ले जाना है।
अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया द्वारा विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सभी परीक्षा केन्द्रों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत 200 गज के व्यासार्द्ध में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है जो दिनांक-20-21 दिसंबर 2018 को परीक्षा अवधि तक प्रभावी रहेगा।
इस आदेश के तहत परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा ड्यूटी में तैनात दंडाधिकारी, वीक्षक, कर्मी एवं अन्य अभ्यर्थी के अलावा कोई अन्य अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे। परीक्षा केन्द्रों के आसपास एक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति के एकत्रित होने, घातक हथियार व आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर रोक रहेगी। किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ के इस्तेमाल, जुलूस-प्रदर्शन एवं उत्तेजनात्मक नारा लगाने आदि पर भी रोक रहेगा।

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